हरियाणा सरकार के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ सस्पेंड, आदेश जारी
आदेश मिली जानकारी के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान सतबीर सिंह कादियान को हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के तहत निर्धारित जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) दिया जाएगा। साथ ही इस अवधि में उनका मुख्यालय पंचकूला स्थित हेड ऑफिस निर्धारित किया गया है। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, आदेश पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (सिंचाई एवं जल संसाधन) अनुराग अग्रवाल, IAS के हस्ताक्षर हैं और यह आदेश 15 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना गया है।
ये संभावित कारण
मिली जानकारी के अनुसार, कादियान के सस्पेंशन ऑर्डर की कॉपी में स्पष्ट कारण का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन विभागीय और प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक इस कार्रवाई के पीछे कुछ प्रमुख वजहें मानी जा रही हैं। कार्यप्रणाली और प्रशासनिक निर्णयों को लेकर शिकायतें सामने आई थीं। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, परियोजनाओं के क्रियान्वयन और वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी अनियमितताओं की प्रारंभिक जांच चल रही थी। विभागीय स्तर पर जवाबदेही तय करने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए निलंबन की कार्रवाई की गई है। उच्च स्तर पर लंबित कुछ मामलों में जांच प्रभावित न हो, इसलिए एहतियातन यह कदम उठाया गया। Haryana News
आगे क्या होगा
मिली जानकारी के अनुसार, सरकार जल्द ही मामले की विभागीय जांच शुरू कर सकती है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे चार्जशीट या अन्य प्रशासनिक कार्रवाई संभव है। इस पद पर अंतरिम व्यवस्था के तौर पर किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को जिम्मेदारी दी जा सकती है।