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Haryana : हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले, सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान

 
Haryana : हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने कहा है कि अब अगर कोई ग्रुप-C और D के नियमित कर्मचारी छुट्टी वाले दिन कार्य करता है तो वह अगले एक महीने के अंदर किसी भी दिन छूट्टी ले सकेगा। लेकिन यह comp off 16 दिनों से ज्यादा नहीं मिलेंगे।

comp off की कंडीशन

सरकार के नियमानुसार इसमें एक कंडीशन ये भी है कि अगर एक महीने के अंदर comp off नहीं लिया तो यह एक्सपायर हो जाएगा। वहीं अगर काम के बदले इंसेन्टिव दिया गया है तो भी comp off नहीं मिलेगा।

महिला कर्मचारियों को हर साल मिलेंगे इतने अवकाश

हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 में संशोधन की भी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत सभी परमानेंट महिला कर्मचारियों को हर साल 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। 30 जून से पहले भर्ती होने वाली परमानेंट महिला कर्मचारियों को अब 20 के स्थान पर 25 और परमानेंट पुरुष कर्मचारियों को 10 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे।