Haryana: हरियाणा में इन बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, कल लगेगा शिकायत निवारण मंच
उक्त जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।
उन्होंने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, ख़राब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं से अपील करता है कि वे 9 अक्तूबर को होने वाली कार्यवाही में सम्मिलित होकर अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान और कार्यवाही करवाएं।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है।