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Haryana: हरियाणा में इस यूट्यूबर समेत 3 पर FIR, शौचालय का वीडियो बनाना पड़ा महंगा

 
Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के हिसार में शौचालय का वीडियो बनाने पर यूट्यूबर को काफी महंगा पड़ गया। नगर निगम ने Youtuber समेत 3 के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक, नगर निगम ने आरोप लगाया है की Youtuber ने बिना नगर निगम का पक्ष जाने वीडियो में गलत जानकारी दी और उसे Viral कर दिया।

मिली जानकारी के अनुसार, केस होने पर एक Youtuber ने कहा कि नगर निगम के कामों की खामियां उजागर करने पर ये कार्रवाई की गई है। इस केस के पीछे मेयर प्रवीण पोपली का हाथ है। बता दें कि हिसार नगर निगम के XEN जयवीर सिंह डूडी ने मामले की शिकायत शहर थाना पुलिस में की थी। Haryana News

XEN का कहना है कि जिस शौचालय का Youtuber's ने Video बनाया, उसमें धनराशि को लेकर कई झूठ बोले गए। इससे नगर निगम की छवि खराब हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी काम में बाधा डालने के लिए इन Youtuber's पर कार्रवाई होनी चाहिए।

शिकायत में कहा गया कि आरोपी विपिन खुराना, उसके साथी शुभम और अजय Youtuber इंफ्लूंसर है और पत्रकार की श्रेणी में नहीं आते। उनके द्वारा अपने Youtube चैनल से लोगों को भड़काने व सरकारी विभाग पर प्रश्न चिह्न लगाने व बेवजह भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, ताकि शौचालय का निर्माण रूक जाए और आम जनता को सुविधा प्राप्त ना हो। Haryana News

जाने Youtuber ने Video में क्या कहा…

Video में Youtuber विपिन खुराना राजगुरु मार्केट में बनाए जा रहे शौचालय के पास खड़े होकर वहां की खराब स्थिति और खर्च किए गए बजट पर कटाक्ष कर रहे हैं। वे कहते हैं कि यहां खड़ा होने वाला व्यक्ति बीमार हो जाएगा क्योंकि यहां बहुत गंदगी है। Haryana News

इसके बाद वो कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि यह 5 लाख रुपए का बाथरूम है। इसमें चार शीटें और टाइलें लगेंगी और इन सब का कुल बजट 5 लाख रुपए है। वे फिर से जोर देकर कहते हैं देख लो भाई यह 5 लाख रुपये का बाथरूम है। Video में विपिन इस शौचालय की क्वालिटी और उस पर खर्च राशि पर सवाल उठाते दिखते हैं। Haryana News

निगम एक्सईएन के अनुसार सामान्य शौचालय का कार्य पूर्ण रूप से नियमों को ध्यान में रखते हुए करवाया जा रहा है। मगर आरोपियों ने सरकारी कार्य में बाधा डालने, अपशब्द बोलने का काम किया। उन्होंने तीनों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 (PDPP Act) की धारा 3 के तहत FIR दर्ज करवाई है।