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Haryana: हरियाणा के परिवारों को मिली बड़ी सुविधा, जारी हुआ नया निर्देश

 

Haryana News: अब जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम जोड़वाने के लिए 15 साल की समयसीमा बाधा नहीं बनेगी। हरियाणा में चीफ रजिस्ट्रार (डीजी हेल्थ) ने एक अहम फैसला लेते हुए नगर निगमों की मांग पर स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि अब 15 वर्ष बाद भी बच्चों के नाम जन्म प्रमाण पत्र में जोड़े जा सकते हैं।

नगर निगमों को मिली राहत

अब तक नियमों के तहत, जन्म प्रमाण पत्र जारी होने के बाद एक निश्चित अवधि (अक्सर 1 से 15 साल) के भीतर ही नाम जुड़वाने की अनुमति थी। इससे कई बार उन परिवारों को परेशानी होती थी जिन्होंने जन्म के समय बच्चे का नाम तय नहीं किया होता था या किसी कारणवश समय पर दर्ज नहीं करवा पाए।

लेकिन अब मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा जारी पत्र में साफ कर दिया गया है कि बच्चे का नाम 15 वर्ष की अवधि के बाद भी सरकारी प्रक्रिया पूरी कर जुड़वाया जा सकता है।