Haryana: हरियाणा में इन अधिकारियों पर होगी सीधी कार्रवाई, जाने इसकी बड़ी वजह ?
सीधी कार्रवाई
मिली जानकारी के अनुसार, अब तक जिला अधिकारी केवल लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते थे। लेकिन CQM के 10 अक्टूबर 2024 के संशोधित आदेश के अनुसार, अब DC और DM न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रत्यक्ष कार्रवाई के लिए अधिकृत होंगे। ये कार्रवाई नोडल अधिकारियों, थाना प्रभारियों, और पर्यवेक्षकों पर लागू होगी, यदि वे अपने क्षेत्र में पराली जलाने पर प्रभावी रोक नहीं लगा पाए। Haryana News
कड़ा रुख
जानकारी के मुताबिक, यह आदेश ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। 17 सितंबर को हुई सुनवाई में अदालत ने पराली जलाने पर प्रतिबंधों के कमजोर क्रियान्वयन पर नाराजगी जताई थी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी जैसे कठोर कदमों की सिफारिश की थी। मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित है। Haryana News
प्रदूषण का बड़ा कारण
मिली जानकारी के अनुसार, हर साल अक्टूबर-नवंबर में उत्तर भारत खासकर दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, पंजाब और हरियाणा में धान की कटाई के बाद फसल अवशेषों को जलाना इस प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। इससे उठने वाली जहरीली धुंध दिल्ली समेत पूरे NCR को अपनी चपेट में ले लेती है। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, CQM के सदस्य डॉ. वीरिंदर शर्मा द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में अधिकारियों को “लगातार सतर्क” रहने और पराली जलाने की घटनाओं को “पूर्णतः समाप्त” करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग का कहना है कि राज्यों में पहले से ही पराली जलाने पर प्रतिबंध है और अब इसकी पूरी जवाबदेही प्रवर्तन अधिकारियों की होगी।
किसानों पर सख्ती Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा सरकार ने पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए अब तक 22 किसानों के रिकॉर्ड में 'रेड एंट्री' की है। इसका प्रभाव यह होगा कि ये किसान आगामी दो फसली सीजन तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अपनी फसल मंडियों में नहीं बेच पाएंगे।