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Haryana: हरियाणा में बदला दुकान, प्लॉट और मकान खरीदने का नियम, देखें पूरी जानकारी 

 
Haryana: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने अपनी ई-नीलामी प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं। अब मकान, दुकान और कॉमर्शियल प्लॉट्स की बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियमों को कड़ा किया गया है। नियम तोड़ने वाले आवंटियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे और कैंसिल हुए प्लॉट्स की दोबारा नीलामी 60 दिन के अंदर होनी अनिवार्य होगी।

ये व्यवस्था Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, नए नियमों में यदि कोई भूखंड नियम तोड़ने पर कैंसिल होता है, तो उसे 60 दिन के भीतर दोबारा नीलाम करना होगा। नई बोली पुरानी से कम होने पर भी प्रॉपर्टी सबसे अधिक बोली लगाने वाले को दी जाएगी, लेकिन पुराने आवंटियों की बयाना राशि (EMD) जब्त कर ली जाएगी। चूंकि जमा राशि पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, यह झटका आवंटियों के लिए कड़ा संकेत है।

सख्त शर्तें Haryana News

जानकारी के मुताबिक, कॉम्लेक्स और मॉल खरीदने वालों को 120 दिनों में खरीद की पूरी राशि या 12% ब्याज के साथ किश्तों में भुगतान का विकल्प देगा। संस्थागत आवंटियों को भी 180 दिनों में समान भुगतान विकल्प मिलेगा। इसके अतिरिक्त, प्रॉपर्टी सरेंडर करने पर भी अलग-अलग कटौतियां लागू की गई हैं, जो समय के साथ बढ़ती हैं।

सफल प्रारंभ Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, 5 दिन पहले कुरुक्षेत्र की बाबैन तहसील में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेपरलेस रजिस्ट्री और सीमांकन पोर्टल के साथ ऑनलाइन वॉट्सऐप चैटबॉट सुविधा शुरू की। यह प्रणाली 24×7 रजिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट स्लॉट बुकिंग और डीड पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और शीघ्र बनाएगी।

असफलता की वजह Haryana News

जानकारी के मुताबिक, पहले 30% रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में दस्तावेजों की कमी के कारण फेल होते थे। अब आवेदन ऑनलाइन जांच के बाद स्वीकृत होते हैं और तभी अपॉइंटमेंट तय होता है, जिससे यह समस्या खत्म होगी।