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Haryana : हरियाणा में घर बनाना होगा सस्ता, खनन नियमों में होगा संसोधन; सरकार ने बुलाई बैठक

प्रदेश सरकार द्वारा 1 अगस्त 2025 को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में खनन नियमों (2012) में महत्वपूर्ण संशोधन किए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि यह बैठक सिविल सचिवालय में सुबह 11 बजे शुरू होगी। इस दौरान कई बड़े फैसलों लिए जा सकते हैं। 
 
Haryana : हरियाणा में आम जनता के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। घर निर्माण में लगने वाली रेत, बजरी और पत्थर जैसी सामग्री की कीमतें कम होने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार द्वारा 1 अगस्त 2025 को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में खनन नियमों (2012) में महत्वपूर्ण संशोधन किए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि यह बैठक सिविल सचिवालय में सुबह 11 बजे शुरू होगी। इस दौरान कई बड़े फैसलों लिए जा सकते हैं। 

क्यों है बदलाव जरूरत

सरकार द्वारा पिछले माह हुई कैबिनेट बैठक में पत्थर और रेत पर रॉयल्टी की दरों को दोगुना कर दिया था। इस फैसले के बाद रेत की रॉयल्टी 40 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति टन और पत्थर की रॉयल्टी 45 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति टन कर दी गई थी। इसके अलावा, राज्य के बाहर से आने वाले खनिज वाहनों पर 100 रुपये प्रति टन का अतिरिक्त शुल्क भी लगाया गया था। इससे घर निर्माण में दोगुनी रकम खर्च करनी पड़ रही थी।

होंगे ये बदलाव 

प्रदेश सरकार ने इस मीटिंग में रेत, बजरी और पत्थर पर लगने वाली रॉयल्टी दरों को कम कर सकती है। इसके साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाली निर्माण सामग्री पर लगने वाली इंटर-स्टेट ट्रांसपोर्टेशन फीस में भी कटौती की जा सकती है। अगर ये फैसले लागू होते हैं तो भवन निर्माण सामग्री की कीमतें घटेंगी और घर बनाना आम लोगों के लिए फिर से सस्ता हो जाएगा।