Haryana News: हरियाणा में जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी, सैनी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
Haryana News: हरियाणा की सैनी सरकार ने एक नई नीति पेश की है। जिसके तहत भूस्वामियों और डेवलपर्स को राजस्व सड़कों पर सुगमता अधिकार दिए गए हैं, जिससे इन सड़कों के दोनों ओर की संपत्तियों को जोड़ा जा सकेगा।
जानकारी के मुताबिक, राजस्व रास्ते सरकारी राजस्व अभिलेखों में दर्ज वे रास्ते होते हैं जो आमतौर पर कृषि क्षेत्रों या गांवों के इलाकों को जोड़ते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई है। सरकारी अधिसूचना की मानें, तो निजी मालिक राजस्व रास्तों के नीचे या ऊपर की जमीन को कृषि कलेक्टर दर के 5% प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष की दर से वार्षिक सुविधा शुल्क या पट्टा शुल्क पर पट्टे पर दे सकते हैं।
वहीं हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह नीति भूमि के टुकड़ों के बीच सेवाओं तक पहुंच और उन्हें जारी रखने के लिए सुगमता प्रदान करती है, जिससे एक ही स्वामित्व के अंतर्गत आने वाले स्थलों का इष्टतम उपयोग संभव हो सकेगा, साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि राजस्व रास्तों के उपयोग में कोई बाधा या प्रतिबंध नहीं आएगा
इस कदम से उन निजी भूस्वामियों को, जिनके भूखंड राजस्व रास्तों के कारण विभाजित हो गए हैं, विभाजित भूखंडों को जोड़ने के लिए नलिकाएं, सबवे या ओवरपास बनाकर कनेक्टिविटी और पानी, सीवरेज, बिजली और गैस पाइपलाइन जैसी जरूरी चीजे बिछाने में मदद मिलेगी।
नीति के अनुसार, इन कनेक्शनों को स्थानीय नगरपालिका की ओर से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। यह नीति केवल 6 करम (लगभग 10 मीटर) चौड़ाई तक की सक्रिय राजस्व सड़कों पर लागू होती है। इसमें वे सड़कें शामिल नहीं हैं जो निष्क्रिय हैं या आवेदक के भूखंड के भीतर समाप्त होती हैं, और जो नवंबर 2021 में अधिसूचित राज्य की भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण नीति के तहत बिक्री के लिए पात्र नहीं हैं।गुरुग्राम के डेवलपर्स ने इस नीति का स्वागत किया और कहा कि इससे कई परियोजनाओं को मदद मिलेगी।