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हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 51 और 31 हजार जीतने का मौका, करना होगा ये काम 

 

हरियाणा सरकार ने अपने अभिनव कार्यों और असाधारण प्रयासों से बेहतर शासन में योगदान देने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से ‘हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना, 2025’ के लिए आवेदन मांगे हैं। सुशासन पुरस्कारों के आवेदन करने या नाम भेजने की तिथि बढ़ाकर 17 दिसम्बर, 2025 कर दी गई है। इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल बदं हो जाएगा।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में जारी एक पत्र में सभी प्रशासकीय सचिवों को सभी राज्य स्तरीय पुरस्कारों (राज्य फ्लैगशिप पुरस्कार और राज्य पुरस्कार) के लिए अनुशंसा अपनी टिप्पणी के साथ अपलोड करने के लिए कहा गया है।

51 और 31 हजार रुपये मिलेगा इनाम

राज्य फ्लैगशिप पुरस्कारों के अंतर्गत अधिकतम पांच पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक पुरस्कार में एक ट्रॉफी, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र तथा नकद पुरस्कार शामिल होगा। प्रशस्ति पत्र की एक प्रति संबंधित प्रशासनिक सचिव के माध्यम से कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में रखी जा सकती है। प्रत्येक फ्लैगशिप पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य को 51,000 की नकद राशि प्रदान की जाएगी। यदि पुरस्कार किसी समूह को दिया जाता है, तो समूह में अधिकतम चार सदस्य होंगे तथा सभी सदस्यों को पद या स्तर की परवाह किए बिना समान राशि दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर अधिकतम पांच राज्य पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक राज्य पुरस्कार में एक ट्रॉफी, मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र तथा प्रति सदस्य 51,000 की नकद राशि शामिल होगी। समूह को दिए जाने वाले पुरस्कारों में भी अधिकतम चार सदस्य होंगे और सभी सदस्यों को समान राशि प्रदान की जाएगी।

जिला स्तर पर भी मिलेंगे इनाम

जिला स्तर पर सुशासन पुरस्कार प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय पर उपायुक्त द्वारा प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में अधिकतम पाँच जिला स्तरीय पुरस्कार दिए जा सकेंगे। प्रत्येक जिला स्तरीय पुरस्कार में एक ट्रॉफी, संबंधित मंडल के मंडलायुक्त द्वारा उपायुक्त की संस्तुति पर हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र तथा प्रति सदस्य 31,000 की नकद राशि शामिल होगी। प्रशस्ति पत्र की एक प्रति उपायुक्त के माध्यम से कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में रखी जा सकती है। समूह पुरस्कारों के लिए अधिकतम चार सदस्यों की संख्या निर्धारित होगी और सभी सदस्यों को समान राशि प्रदान की जाएगी। ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र का खर्च वहन उपायुक्त द्वारा अपने उपलब्ध बजट से किया जाएगा, जबकि नकद पुरस्कार राशि की प्रतिपूर्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संबंधित उपायुक्त को की जाएगी।

राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए करें आवेदन

राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन एवं नामांकन सशक्त समिति द्वारा संबंधित प्रशासनिक सचिवों के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसंधान इकाई) में प्राप्त किए जाएंगे। सशक्त समिति अपने विवेक से किसी योजना को भी स्वतः चयन हेतु चिन्हित कर सकती है। प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्षों से परामर्श के उपरांत, राज्य स्तरीय पुरस्कार-राज्य फ्लैगशिप पुरस्कार के लिए अधिकतम चार कर्मचारियों के नामों की संस्तुति कर सकेंगे। एक बार किसी योजना को पुरस्कार दिए जाने के पश्चात वह आगामी वर्षों में पुनर्विचार के लिए पात्र नहीं होगी।

जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन एवं नामांकन जिला स्तरीय सशक्त समिति द्वारा संबंधित जिले के जिला स्तरीय कार्यालय प्रमुखों के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। किसी योजना को यदि एक बार जिला स्तर पर पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है, तो वह आगामी वर्षों में पुनः विचार के लिए पात्र नहीं होगी।

सभी आवेदन एवं नामांकन अनिवार्य रूप से विभागाध्यक्षों एवं संबंधित प्रशासनिक सचिवों के माध्यम से ही भेजे जाएंगे। व्यक्तिगत कर्मचारी या अधिकतम चार सदस्यों का समूह राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए अपने आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संबंधित कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। विभागाध्यक्ष अपनी विस्तृत टिप्पणी के साथ आवेदन को प्रशासनिक सचिव को भेजेंगे, जो अपनी टिप्पणी के साथ इसे सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसंधान इकाई) को भेजेंगे। प्रशासनिक सचिव उचित कारणों सहित स्वतः नामांकन भी कर सकते हैं। सशक्त समिति को सीधे भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

इन पुरस्कारों के लिए प्रदर्शन की प्रासंगिक अवधि 1 जनवरी, 2024 से 30 अक्टूबर, 2025 तक निर्धारित की गई है। आवेदन पर विचार किए जाने के लिए haryanagoodgovernanceawards.haryana.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा।

सामान्य प्रशासन विभाग राज्य स्तरीय पुरस्कारों हेतु प्रशासनिक सचिवों से प्राप्त सभी नामांकनों को सशक्त समिति के समक्ष संस्तुति के लिए प्रस्तुत करेगा। राज्य स्तरीय पुरस्कारों के अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी हरियाणा सरकार होगी, जबकि जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त सक्षम प्राधिकारी होंगे।