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पुलिस को झूठी सूचना देने पर हो सकती है 1 साल तक की जेल

डायल-112 पर रेप की झूठी सूचना देने वाली महिला के खिलाफ की गई कानूनी कार्यवाही।

झूठी सूचना के कारण पुलिस संसाधनों का दुरुपयोग व वास्तविक जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचने में होता है विलम्ब।

 
गुरुग्राम: 23 अप्रैल 2026

▪️दिनांक 20.04.2026 को पुलिस थाना सदर, गुरुग्राम की पुलिस टीम को डायल-112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि सेक्टर-47, गुरुग्राम स्थित एक मकान में एक महिला के साथ रेप की घटना हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम व ERV मौके पर पहुंची और शिकायतकर्ता महिला से संपर्क किया गया।

▪️पूछताछ के दौरान शिकायतकर्ता महिला राधिका कुमारी निवासी वीरगंज, नेपाल हाल किरायेदार सेक्टर-37, गुरुग्राम (हरियाणा) ने बताया कि वह एक ऑनलाइन कंपनी के माध्यम से खाना बनाने का कार्य करती है। कार्य के सिलसिले में वह सेक्टर-47 स्थित मकान में गई थी, जहां एक व्यक्ति से काम को लेकर कुछ कुछ बहस हुई। जिस पर उसने डायल-112 पर रेप की झूठी सूचना दे दी।

▪️जांच व पूछताछ के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि महिला के साथ किसी प्रकार की कोई रेप की घटना नहीं हुई थी तथा उसके द्वारा डायल-112 पर झूठी सूचना दी गई थी।

▪️उक्त महिला द्वारा जानबूझकर झूठी सूचना देकर पुलिस का समय बर्बाद करने व सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने पर इसके खिलाफ धारा 217 बीएनएस के तहत नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की गई है।

▪️गुरुग्राम पुलिस आमजन से अपील करती है कि पुलिस को किसी भी प्रकार की झूठी अथवा भ्रामक सूचना न दें, ताकि आपातकालीन सेवाओं में बाधा उत्पन्न न हो और वास्तविक जरूरतमंदों को समय पर सहायता मिल सके।