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Haryana News: हरियाणा के इन 14 जिलों में पटाखे बनाने, बेचने और फोड़ने पर लगा बैन, ये रही पूरी लिस्ट

 

Haryana News: हरियाणा में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण रोकने के लिए ठोस कदम उठाया है। एक हिंदी अखबार की खबर की मानें,  तो NCR में शामिल प्रदेश के 14 जिलों में पटाखे बनाने, बेचने, फोड़ने और स्टोर करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।

दरअसल, अब तक प्रदूषण बढ़ने पर सिर्फ दिवाली के त्योहारी सीजन में पटाखों पर बैन लगता था। इसमें भी ग्रीन पटाखों की छूट दी जाती थी, लेकिन, अब NCR के जिलों में सभी प्रकार के पटाखों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। इसे लेकर बोर्ड ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

आदेश के उल्लंघन करने पर 5 साल तक कैद और 15 लाख तक जुर्माना

खबरों की मानें, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-5 के तहत पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है। धारा-15 के तहत कार्रवाई का प्रावधान किया है। आदेश-निर्देश के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति को 5 साल तक की कैद या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। अगर उल्लंघन जारी रहता है तो हर दिन के लिए 5 हजार रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर आदेशों का उल्लंघन कोई कंपनी करती है तो 1 से 15 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।

खबरों की मानें, तो हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि NCR में शामिल 14 जिलों में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। इसके तहत पटाखों को लेकर जारी आदेशों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति DC, SDM के पास शिकायत कर सकेगा। शिकायत के लिए एक्स हैंडल पर भी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। हर जिले का अलग वॉट्सएप नंबर और ईमेल ID भी जारी की गई है। बताया जा रहा है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट की सख्ती के बाद यह फैसला लिया है।

हरियाणा के ये जिले आते हैं एनसीआर में 

-फरीदाबाद

- गुरुग्राम

-पलवल

-नूंह

-सोनीपत

-रोहतक

-झज्जर

-भिवानी

-चरखी दादरी

- जींद

- रेवाड़ी

-पानीपत

- करनाल

- महेंद्रगढ़