हरियाणा में SHO-SI समेत 8 पर FIR दर्ज, कोर्ट के आदेश पर बड़ा एक्शन
जाने पूरा मामला...
मिली जानकारी के अनुसार, राजाखेड़ी गांव के राजेश ने एडवोकेट महिंद्र सिंह देशवाल के माध्यम से कोर्ट में आपराधिक शिकायत दायर की थी। राजेश का आरोप है कि 3 अक्टूबर 2025 को उनके चचेरे भाइयों और उनके परिवार (मंजीत, वजीर, दर्शन, सीमा और लाली) ने जानलेवा हथियारों (दाह, कुल्हाड़ी और डंडों) से उन पर हमला किया था। हमले में राजेश के सिर और पैर में गंभीर चोटें आई थी, जिसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट (MLR) और सीटी स्कैन से भी हुई। Haryana News
शिकायतकर्ता पर FIR
जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता राजेश का आरोप है कि जब वह न्याय के लिए किला थाने पहुंचे, तो तत्कालीन SHO निरीक्षक नीरज लाठवाल और जांच अधिकारी (IO) एसआई अनूप ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उल्टा राजेश के खिलाफ ही झूठी FIR दर्ज कर दी। आरोप है कि जांच अधिकारी आरोपियों का दूर का रिश्तेदार है, जिसके कारण पुलिस ने मिलीभगत कर शिकायत को दबा दिया। Haryana News
कोर्ट ने कहा-
मिली जानकारी के अनुसार, मामले की सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMIC) विकास वर्मा ने पाया कि राजेश द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं। कोर्ट ने कहा कि केस फाइल और दस्तावेजों (MLR आदि) को देखते हुए यह स्पष्ट है कि अपराध घटित हुआ है और न्याय के हित में पुलिस को एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने SHO किला को आदेश दिया है कि एफआईआर दर्ज कर मामले की गहनता से जांच की जाए और 28 अप्रैल 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट पेश की जाए।