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 नगरपालिका एवं पंचायत चुनाव को लेकर ड्राई डे घोषित, शराब बिक्री पर रहेगी पूर्ण पाबंधी

 

हिसार, 08 मई। उकलाना नगरपालिका एवं पंचायत राज चुनाव-2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त महेंद्र पाल ने पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 के तहत आदेश जारी करते हुए संबंधित क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित किया है।

जारी आदेशानुसार नगरपालिका उकलाना क्षेत्र से तीन किलोमीटर की परिधि में आने वाले सभी शराब ठेके, बार एवं शराब परोसने वाले प्रतिष्ठान मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक बंद रहेंगे। यह प्रतिबंध 8 मई 2026 को सायं 6 बजे से लागू होकर 10 मई 2026 को मतदान समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। यदि किसी क्षेत्र में पुनर्मतदान होता है तो संबंधित क्षेत्र में 12 मई 2026 तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा।

वहीं मतगणना दिवस 13 मई 2026 को भी मतगणना पूरी होने एवं परिणाम घोषित होने तक शराब बिक्री पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। इसके अतिरिक्त गांव मंडी आदमपुर एवं जवाहर नगर, ब्लॉक आदमपुर में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भी तीन किलोमीटर की सीमा में स्थित सभी शराब विक्रय केंद्रों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।

इन क्षेत्रों में भी 8 मई शाम 6 बजे से मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया पूर्ण होने तक शराब बिक्री पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। आदेशों में बताया गया है कि किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब अथवा अन्य लाइसेंसधारी प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान शराब की बिक्री या परोसने की अनुमति नहीं होगी। पुनर्मतदान की स्थिति में प्रतिबंध मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेगा।