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Delhi Land Registry: दिल्ली में जमीन की रजिस्ट्री करना हुआ बेहद आसान, अब नहीं पड़ेगी इन दस्तावेजों की जरूरत

 

Delhi Land Registry: राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली में अब जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया और ज्यादा आसान हो जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने गुरुवार को एक बड़े प्रशासनिक सुधार किया है। इसके तहत दिल्ली में जमीन के रजिस्ट्रेशन (Delhi Land Registry New Process) की प्रक्रिया को सरल बनाने की घोषणा की गई है। 

जानकारी के मुताबिक, जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए अधिकांश मामलों में पहले NOC (अनापत्ति प्रमाणपत्र) और जमीन की स्टेटस रिपोर्ट (LSR) देने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इससे कागजी कार्रवाई में कमी आएगी और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ज्यादा सरल और पारदर्शी बन सकेगी।

खबरों की मानें, तो सीएम रेखा गुप्ता ने इस बदलाव की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के लोगों का जीवन सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए  बीजेपी की सरकार पिछले पांच महीने से लगातार काम कर रही है। इस दौरान हमने यह देखा कि आम जनता को पटवारी, तहसीलदार या एसडीएम-जिलाधिकारी ऑफिस में राजस्व या जमीन से जुड़े मामलों में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जहां जरूरत नहीं है, वहां भी उन्हें NOC लेने के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। हालांकि, अब दिल्ली के लोगों को ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

खबरों की माने, तो दिल्ली की सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल कुछ स्पेशल कानूनी मामलों जैसे दिल्ली लैंड ट्रांसफर एक्ट, 1972 की धारा 8 और ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स एक्ट, 1948 की धारा 30 में ही एओसी और एलएसआर की जरूरत होगी।