Haryana : ग्राम पंचायत माजरा की सरपंच नेहा शर्मा को उपायुक्त अम्बाला अजय सिंह तोमर ने तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया, 2 जुलाई को आत्मदाह करने की बात कही थी
बैठक में भाग लेने पर भी रोक
उपायुक्त अम्बाला अजय सिंह तोमर ने श्रीमती नेहा शर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत माजरा, खण्ड शहजादपुर को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1)(बी) के अन्र्तगत सरपंच पद से तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है तथा एक्ट की धारा 51(2) के तहत ग्राम पंचायत की किसी भी कार्यवाही/बैठक में भाग लेने पर भी रोक लगा दी है। इसके साथ ही उसे यह भी आदेश दिया है कि उसके पास ग्राम पंचायत की जो भी चल-अचल सम्पति/राशि, रिकार्ड आदि हो तो वह तुरन्त बहुमत रखने वाले पंच को सौंप दें।
2 जुलाई को आत्मदाह करने की कही बात
कुछ दिन पहले अवैध अतिक्रमण हटवाने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल मांगा था उसे मामले में ड्यूटी मजिस्ट्रेट बिना कार्रवाई के वापस लौट गए थे तब महिला सरपंच ने 2 जुलाई को आत्मदाह करने की बात कही उसी को लेकर विभाग ने रिकॉर्ड मांगा बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड में अनियमितताएं पाई गई।