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Haryana: हरियाणा में आम लोग नहीं पहन सकेंगे ऐसी ड्रेस, पकड़े जाने पर लगेगा 5 हजार जुर्माना ?

 
Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के गुरुग्राम जिला न्यायालय परिसर में सफेद शर्ट और काली पैंट पहनकर आम लोगों के प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार, जिला बार एसोसिएशन ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है, जिसके तहत केवल पंजीकृत वकील और कानून की पढ़ाई कर रहे अधिकृत ट्रेनी ही ऐसी ड्रेस में न्यायालय परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। Haryana News फ्रॉड लोगों के घूमने की शिकायत जानकारी के मुताबिक, जिला बार एसोसिएशन के इस नए नियम का उद्देश्य कानूनी पेशे की गरिमा, पवित्रता और पहचान को बनाए रखना है। Haryana News बार एसोसिएशन के प्रधान निकेश राज यादव के मुताबिक कई अनधिकृत व्यक्ति वकीलों जैसी पोशाक पहनकर कोर्ट परिसर में घूमते हैं, मिली जानकारी के अनुसार, जिससे न केवल असली वकीलों की पहचान में भ्रम होता है, बल्कि न्याय की तलाश में आए लोगों को भी धोखेबाजों द्वारा ठगा जाता है। Haryana News पांच हजार रुपए का जुर्माना मिली जानकारी के अनुसार, इससे वकीलों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होता है। इस नियम के लागू होने से ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और कोर्ट परिसर में पेशेवर अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा। Haryana News जानकारी के मुताबिक, नए नियम के तहत यदि कोई गैर-वकील या दलाल वकीलों की पोशाक में कोर्ट परिसर में पाया गया। Haryana News जानकारी के मुताबिक, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार, बार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी और यदि आरोप सही पाए गए तो दोषी पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।