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Haryana News: हरियाणा में 700 प्ले स्कूल होंगे बंद, जानें वजह?

 
Haryana News: हरियाणा के गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही है। खबरों की मानें, तो यहां सैकड़ों प्ले स्कूल बिना अनुमति के संचालित हो रहे हैं। महिला और बाल विकास विभाग जांच में पता चला है कि 700 से ज्यादा प्ले स्कूलों ने तय मानकों को लेकर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। वहीं विभाग की ओर से दो नोटिस मिलने के बाद भी इन प्ले स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के इंतजाम अब भी अधूरे हैं।

जानकारी के मुताबिक, महिला और बाल विकास विभाग की ओर से इन स्कूलों को बंद कराने और इनके संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीसी से सिफारिश की जाएगी। बताया जा रहा है कि विभाग की ओर से 700 प्ले स्कूलों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नोटिस भेजे गए थे, लेकिन, इसके बावजूद भी  प्ले स्कूलों संचालकों पर नोटिस का असर नहीं हुआ है। इन स्कूलों में छोटे बच्चों के माता पिता से 2 घंटे से 8 घंटे के लिए 3- 5 हजार रुपये तक की फीस हर महीने जा रही है।

इन बातों का पालन करना है अनिवार्य

-प्ले स्कूल संचालित करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।

-रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तय मानकों को पूरा करना होता है।

-प्ले स्कूल केवल तीन से छह साल के बच्चों के लिए मान्य है।

-20 बच्चों पर एक अध्यापक और एक केयर टेकर जरूरत होती है।

- प्ले स्कूल में फायर सेफ्टी सिस्टम, रेस्ट रूम, चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट होने चाहिए।

-प्ले स्कूल में सीसीटीवी कैमरा लगे होने चाहिए। 

-भवन और जमीन संबंधी दस्तावेज होने चाहिए।

-प्ले स्कूल में बच्चों के लिए खेल मैदान होना आवश्यक है।