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हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले, 500 गज के प्लॉट पर मिलेगा मालिकाना हक, पढ़ें मीटिंग के अहम फैसले

 


Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी।

हरियाणा वन्यजीव संरक्षण विधेयक 2024 को मंजूरी

कैबिनेट ने हरियाणा वन्यजीव संरक्षण विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत विभिन्न प्रकार के परमिट प्राप्त करने के लिए नए मानदंड तय किए गए हैं

आढ़तियों को राहत राशि मिलेगी

रबी सीजन 2024-25 के दौरान अधिक नमी के कारण आढ़तियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने ₹3.10 करोड़ की राहत राशि जारी करने का फैसला लिया है।

ग्राम सामान्य भूमि विनियमन अधिनियम 1961 में संशोधन

कैबिनेट ने ग्राम सामान्य भूमि विनियमन अधिनियम 1961 में संशोधन को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत:

  • 20 वर्षों से अधिक समय से पंचायत भूमि पर बसे लोगों को कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक दिया जाएगा।
  • 500 गज तक की भूमि को पात्र व्यक्तियों के नाम स्थानांतरित करने का प्रावधान किया गया है।
  • ऐसी भूमि को किसी भी दर पर बेचा जा सकता है, लेकिन 2004 के कलेक्टर रेट के आधार पर मालिकाना हक दिया जाएगा।
  • लाभार्थियों को एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।
  • पंचायत निदेशक को स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं।

सरकार ने पंचायत भूमि पर बने मकानों को नियमित करने का लिया फैसला

राज्य सरकार ने पंचायत भूमि पर बने मकानों को नियमित करने का भी निर्णय लिया है, जिससे लंबे समय से बसे लोगों को कानूनी हक मिल सकेगा

कैबिनेट के इन फैसलों से आढ़तियों, ग्रामीणों और पंचायत भूमि पर बसे लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा


कैबिनेट में इन मुद्दों पर लगी मुहर

हरियाणा वन्य जीव संरक्षण नियम 2024 को मंजूरी दो गई है।

विभिन्न प्रकार के परमिट प्राप्त करने के लिए मानदंड किए है।

आढ़तियों को राहत देने का भी फैसला लिया है रबी के सीजन में नुकसान हुआ था।

इसके लिए आढ़तियों को एकमुश्त राहत देने का काम किया उसको मंजूरी दी है।

3 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि देने का निर्णय लिया है।

विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट में भी संशोधन किए हैं।

20 वर्षों से ज्यादा पंचायत भूमि के ऊपर जिनका मकान बना हुआ है, उन्हें कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक देने का निर्णय लिया गया है।

ऐसी भूमि को किसी दर पर बेचा जा सकता है। साल 2004 के कलेक्टर रेट के ऊपर मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है एक साल तक व्यक्ति अपने नाम पर करवा सकता है।

इसका समाधान पंचायत के निदेशक कर सकते है, उनको पॉवर दी गई है।

500 गज तक के प्लॉट उनके नाम करवाने का प्रावधान किया है।