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New Rule : अब गाड़ी बेचना नहीं रहा आसान, सरकार ने लागू किए नए नियम; वाहनों की होगी जांच

आप न तो अपनी गाड़ी बेच पाएंगे और न ही उसका नाम किसी और के नाम ट्रांसफर कर पाएंगे। इस नए नियम का उद्देश्य लोगों से समय पर टोल टैक्स का भुगतान करवाना है।
 
New Rule : देश के चारपहिया वाहन चालकों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। अगर आप भी समय पर टोल टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं तो यह आपके लिए भी बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक नया नियम बनाया है। नए नियमों के अनुसार, यदि आपके वाहन पर टोल टैक्स का कोई बकाया है, तो आप न तो अपनी गाड़ी बेच पाएंगे और न ही उसका नाम किसी और के नाम ट्रांसफर कर पाएंगे। इस नए नियम का उद्देश्य लोगों से समय पर टोल टैक्स का भुगतान करवाना है।

परिवहन विभाग बकाया राशि की करेगा जांच 

जानकारी के अनुसार सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि गाड़ी का ट्रांसफर या बिक्री तभी संभव होगी जब सभी टोल टैक्स के बकाए का भुगतान पूरी तरह हो चुका हो। वाहन के RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) को ट्रांसफर करने से पहले परिवहन विभाग बकाया राशि की जांच करेगा। यदि फास्टैग खाते में कोई पेंडिंग अमाउंट है, तो ट्रांसफर प्रक्रिया को रोका दिया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक चालान भी होंगे जारी 

इसके अलावा, टोल टैक्स बकाया रखने वाले वाहनों के लिए 30 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक चालान भी जारी किए जाएंगे, जिनमें वाहन नंबर, बकाया राशि और भुगतान की अंतिम तिथि की जानकारी होगी। यदि समय पर भुगतान नहीं किया गया तो उस चालान के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो वाहन मालिक को ना तो एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) मिलेगा, ना आरसी ट्रांसफर होगा और न ही नए दस्तावेज जारी किए जाएंगे।