PM Aawas Yojana के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, केवल इन लोगों को ही मिलेगा पैसा
जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने नए नियमों के बारें में कहा है कि सिर्फ उन्हीं लाभार्थियों को PM Aawas Yojana का पैसा मिलेगा, जिन्होंने अगस्त, 2024 से पहले जमीन खरीदी है। इसके बाद जिन आवेदकों ने जमीन की रजिस्ट्री कराई है, उन्हें घर बनाने के लिए मिलने वाले 2.5 लाख रुपये नहीं मिलेंगे।
मिली जानकारी के अनुसार, PM Aawas Yojana शहरी के लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) कैटेगरी के अंतर्गत जिन पात्र लोगों के पास अपनी जमीन है, उन्हें सरकार की ओर से घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये देती है। इनमें 1 लाख रुपये राज्य सरकार और 1.5 लाख रुपये केंद्र सरकार की ओर से मिलते हैं।
जानकारी के मुताबिक, इस योजना के तहत अगर कोई आवेदक भूमिहीन है तो राज्य सरकार अपनी ओर से जमीन भी मुहैया करा सकती है। इस योजना के तहत 30 से 45 वर्ग मीटर तक का घर बनाने की अनुमति है। अब सरकार ने झुग्गी-झोपड़ी या कच्चे मकान में रहने वालों को मिलने वाले लाभ के नियमों को थोड़ा और साफ कर दिया है।
इन्हे नहीं मिलेगा लाभ
मिली जानकारी के अनुसार, PM Aawas Yojana में देखने को मिल रहा था कि कुछ लोग स्कीम का लाभ उठाने के लिए जमीन खरीद रहे हैं या अपने नाम रजिस्ट्री करवा रहे हैं। मीडिया खबरों के अनुसार योजना का लाभ उठाने के लिए 31 अगस्त, 2024 से जमीन का मालिकाना हक होना जरूरी है। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि जमीन रिहायशी इलाके में ही हो। जानकारी के मुताबिक, रिहायशी इलाके से बाहर जमीन पर पैसा नहीं मिलेगा।
नहीं मिलेगा पैसा
जानकारी के मुताबिक, PM Aawas Yojana की इस कैटेगरी के तहत 4 किस्तों में पैसा आता है। लेकिन नियमों में स्पष्ट कर दिया गया है कि जमीन के लिए एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इस सर्टिफिकेट के लिए PM Aawas Yojana के आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। फिर सर्टिफिकेट जारी होगा। इसके आधार पर ही PM आवास के लाभ का पैसा मिलेगा।
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