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क्या आपका Driving License हो गया है गुम? तो घबराइए नहीं..यहां जानें दोबारा डुप्लीकेट DL बनवाने की पूरी प्रोसेस

 
Driving License : वाहन चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (DL) एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। कानूनी तौर पर इससे हमें वाहन चलाने का अधिकार मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा DL कहीं गुम हो जाता है या इतना खराब हो जाता है। तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में अक्सर लोग परेशान जाते हैं कि अब क्या करें और दोबारा लाइसेंस कैसे बनवाएं। घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में आप आसानी से डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। डिजिटल तरक्की की बदौलत अब ये प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है। केंद्र सरकार की परिवहन सेवा ‘परिवहन सेवा पोर्टल’ के जरिए आप घर बैठे ही डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बस कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ एक आसान ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

जानें क्या होता है डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस?

सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि, आखिर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है? यह ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी होती हैं जो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) द्वारा जारी की जाती है. वो भी तब जब आपकी ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस खो गई हो ,चोरी हो गई हो ,या फिर क्षतिग्रस्त हो गई हो. डुप्लीकेट डीएल भी ओरिजनल की ही तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और ये ठीक वैसे ही वैध भी है. Driving License

गुम हो जाए DL तो क्या करें?

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो जाता है तो आपको इन 3 स्टेप्स का पालन करना होगा.
  • step 1- सबसे पहले अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर (F.I.R.) दर्ज करवाए.
  • step 2- डुप्लीकेट DL प्राप्त करने के लिए जरुरी दस्तावेजों को इकट्ठा करें.
  • step 3- फिर ऑफलाइन /ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपने संबंधित आरटीओ में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें.

जानें ऑनलाइन डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे करें आवेदन?

  • Step 1- परिवहन सेवा पोर्टल पर जांए (https://sarathi.parivahan.gov.in)
  • Step 2- डीएल 'सर्विस' चुनें (यह आपको नए पेज पर ले जाएगा, जहां राज्य का चुनाव करें.)
  • Step 3- 'अप्लाई फॉर डुप्लीकेट लाइसेंस' पर क्लिक करें.
  • Step 4- एप्लीकेशन फॉर्म को भरें (यहां आपको अपनी पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी.)
  • Step 5- सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करें, (FIR कॉपी, पहचान पत्र, फोटो, एड्रेस प्रूफ इत्यादि)
  • Step 6- निर्धारित फीस का भुगतान करें, (फीस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर भिन्न हो सकती है.)
  • Step 7- अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें (आपको RTO जाना होगा जहां डॉक्यूमेंट या बायोमेट्रिक डाटा दर्ज होगा.)
  • Step 8- एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रेक करें (आप एप्लीकेशन नंबर या रेफरेंस नंबर से DL के स्टेट्स को ट्रैक कर सकते हैं.)
  • Step 9- डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करें. (एप्लीकेशन अप्रूव्ड होने के बादर जिस्टर्ड पते पर DL भेज दिया जाता है.)

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस की फीस:

आमतौर पर खोए हुए ड्राइविंग लाइसेंस की डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त करने के लिए 200 रुपये की राशि बतौर फीस ली जाती है. हालाँकि, अगर आपको स्मार्ट कार्ड वर्जन की जरुरत है, तो आपको इसके लिए 400 रुपये देने पड़ेंगे.