Cash Limit : घर में कितना रख सकते है कैश ? जान लें इनकम टैक्स के नियम; नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना
May 17, 2025, 09:38 IST
Cash Limit : आयकर विभाग ने घर में कैश रखने को लेकर भी नियम बनाए हैं। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आइए जानते हैं कि आप घर में कितना कैश रख सकते हैं और अगर आपके घर पर लिमिट से ज्यादा कैश पाया जाता है तो आप पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी और आयकर नियम... डिजिटल और ऑनलाइन पेमेंट कितना भी बढ़ जाए, कैश का लालच खत्म नहीं होता। नोटबंदी के बाद से नकदी का इस्तेमाल और भी बढ़ गया है। हर कोई अपने घर में थोड़ी-बहुत नकदी जरूर रखता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में नकदी रखने की सीमा या कैश लिमिट (Cash Limit at Home) क्या है? अगर आयकर विभाग इस मामले की जांच करता है और आपके पास अतिरिक्त नकदी पाता है, तो वह भारी जुर्माना लगा सकता है। घर में नकदी रखने के लिए आयकर नियम क्या है? वैसे तो घर में नकदी रखने की कोई सीमा तय नहीं की गई है। Income Tax के नियम के अनुसार आप अपने घर में कितना भी Cash रख सकते हैं, लेकिन यदि उसे जांच एजेंसी पकड़ लेती है तो आपको उसका सोर्स बताना होगा। यदि आपने उस पैसे को वैध तरीके से कमाया है और उसके लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं या Income Tax रिटर्न भरा है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप सोर्स न बता पाए तो एजेंसी अपनी कार्रवाई करेगी ही। कब और कितना जुर्माना अगर आप Cash का हिसाब नहीं देते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। अगर Income Tax विभाग की ओर से आपके घर पर छापा मारा जाता है और बड़ी संख्या में Cash बरामद होता है। इसके साथ आप उस Cash के बारे में भी सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपके पास से जितना Cash बरामद होगा उस अमाउंट का 137% तक टैक्स लगाया जा सकता है। इसका मतलब है कि आपके पास जितना Cash रखा है वह तो जाएगा ही उसके ऊपर से 37 फीसदी और आपको भरना पड़ेगा। इन बातों का रखें ध्यान आपको बता दें बैंक में एक बार में 50,000 रुपये से उससे ज्यादा की निकासी या जमा पर आपको पैन कार्ड दिखना होगा। खरीदारी करते समय 2 लाख से अधिक का Payment केस में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको पैन और आधार दिखाना होगा। एक साल में आप अपने बैंक खाते में 20 लाख रुपये से अधिक का Cash डिपॉजिट करते हैं, तब भी आपको पैन और आधार बैंक में दिखाने होंगे।