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Haryana News: हरियाणा सरकार को लगा 2 लाख रुपये का जुर्माना, हाईकोर्ट ने रद्द किए ये ट्रांसफर

 
Haryana News: हरियाणा सरकार के ऑनलाइन ट्रांसफर अभियान को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अवैध करार दिया है। कोर्ट ने पशु चिकित्सा और पशुधन विकास सहायकों (VLDA) के ट्रांसफर को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

28 मार्च 2024 को दायर की गई थी याचिका

जानकारी के मुताबिक, यह फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने सुनाया है। बताया जा रहा है कि याचिकाकर्ताओं ने 28 मार्च 2024 को जारी ट्रांसफर लिस्ट को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी और सरकार की इस लिस्ट को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि उन्होंने न्यूनतम कार्यकाल पूरा नहीं किया गया। ऐसे में उनके पद खाली नहीं माने जा सकते। खबरों की मानें, तो याचिका में कहा गया था कि यह ट्रांसफर 15 अक्टूबर 2020 की नीति के खिलाफ है। प्रदेश सरकार ने कोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ताओं को अस्थायी रूप से तैनात किया गया था। इसलिए उनके पदों को खाली माने गए है।

कोर्ट ने जताई नाराजगी

खबरों की मानें, तो प्रदेश सरकार के वकील के तर्क पर कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता सीधी भर्ती से आए हैं। उन्हें ट्रांसफर से नियुक्त नहीं किया गया है। इसलिए उनके पद खाली नहीं माने जा सकते। सरकार की ओर से शपथपत्र दाखिल नहीं करने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खुद की नीति की अनदेखी की है। इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ी है। कोर्ट ने कहा कि जुर्माना एक चेतावनी के रूप में लगाया गया है। ताकि भविष्य में सावधानी बरती जाए।