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शादी के बाद अब बेटी का राशन कार्ड से नहीं कटवाना पड़ेगा नाम...ससुराल में भी मिलता रहेगा राशन

 
उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश में अब बेटी की शादी होने पर राशन कार्ड से यूनिट कटवाने की जरूरत नहीं है। राशन कार्ड की यह यूनिट ऑनलाइन तरीके से उसके ससुराल वालों के राशन कार्ड में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके लिए ऑफलाइन ऑप्शन भी उपलब्ध है।

इस वजह काटा जाता नाम 

इसके लिए आवेदन डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिस और तहसील सप्लाई ऑफिस में ऑफलाइन जमा किए जा सकते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी अभय सिंह ने बताया कि अभी तक शादी के बाद राशन कार्ड से बेटी की यूनिट ट्रांसफर होने का नियम नहीं था। इसलिए स्वजन के कहने या राशन डीलर के कहने पर उसका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाता।

ट्रासफर का विकल्प उपलब्ध

आपको बता दें कि ससुराल में उसका नाम जोड़ने के लिए पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती, लेकिन शासन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत आच्छादित युवतियों/बेटियों का विवाह हो जाने की स्थिति नाम कटने की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर लिया है। अब ससुराल के राशनकार्ड में उनका यूनिट स्थानांतरित करने के लिए विभागीय वेबसाइट के पब्लिक डोमेन में ट्रासफर का विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है।

अब बेटी का विवाह होने पर बेटी का नाम/यूनिट ससुराल में बने कार्ड में सम्मिलित करा सकेंगे। ऐसी स्थिति में विभागीय वेबसाइट के पब्लिक डोमेन में यूनिट ट्रांसफर करने के उपलब्ध विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। इससे ऑनलाइन यूनिट ट्रांसफर कराई जा सकती है। इसके साथ ही विवाहिता यूनिट के ट्रांसफर के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र जिला पूर्ति कार्यालय एवं समस्त तहसीलों में स्थित आपूर्ति कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं।