हरियाणा सरकार ने राज्य में बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने और लिंगानुपात में सुधार लाने के उद्देश्य से ‘आपकी बेटी हमारी बेटी’ योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और बीपीएल (BPL) परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर ₹21,000 की राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, अन्य सभी वर्गों के परिवारों की दूसरी बेटी के जन्म पर भी यह लाभ दिया जाता है।
मुख्य विशेषताएँ:
सहायता राशि: ₹21,000 की वित्तीय सहायता।
लाभार्थी:
SC, ST, और BPL परिवारों की पहली बेटी।
अन्य सभी वर्गों के परिवारों की दूसरी बेटी।
उद्देश्य: बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना और राज्य में लिंगानुपात में सुधार लाना।
पात्रता:
आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
बेटी का जन्म 22 जनवरी 2015 या उसके बाद हुआ हो।
लाभार्थी परिवार SC, ST, BPL श्रेणी में आता हो, या अन्य वर्गों के लिए दूसरी बेटी के मामले में।
आवेदन प्रक्रिया:
1. आवेदन पत्र प्राप्त करें:
आधिकारिक वेबसाइट wcdhry.gov.in से डाउनलोड करें।
या अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र से प्राप्त करें।
2. आवेदन पत्र को सही जानकारी के साथ भरें।
3. आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें, जैसे:
बेटी का जन्म प्रमाण पत्र।
परिवार पहचान पत्र।
आधार कार्ड।
बीपीएल राशन कार्ड (यदि लागू हो)।
4. भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य केंद्र में जमा करें।
महत्वपूर्ण बिंदु:
आवेदन बेटी के जन्म के 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
सभी दस्तावेज़ सही और सत्यापित होने चाहिए, अन्यथा आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
अधिक जानकारी के लिए, आप महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट wcdhry.gov.in पर जा सकते हैं या उनके हेल्पलाइन नंबर 0172-3968400 पर संपर्क कर सकते हैं।