Haryana: हरियाणा के रोहतक में उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने नागरिकों का आह्वान किया है कि वे जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित की गई अवैध काॅलोनियों में खरीद-फरोख्त न करें।
धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित काॅलोनियों में नियमानुसार विभागीय कार्यवाही(तोडफोड़ की कार्यवाही व एफ०आई०आर० दर्ज करवाने ) की जा रही है एवं भविष्य में भी उपरोक्त के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह चिन्हित कालोनियों नियमितिकरण पॉलिसी के अन्तर्गत नहीं आती हैं।
जिला नगर योजनाकार सुमनदीप ने आम जन से अपील की है कि वे अपनी जीवन की जमा पूंजी अवैध निर्माणों में या डीलर/भू-मालिकों द्वारा काटी जा रही अवैध कालोनियों में निवेश न करें और ना ही कोई अवैध निर्माण करें अन्यथा अवैध निर्माणकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा क्योंकि अवैध कालोनियों पर विभागीय कार्यवाही (तोड़-फोड़) समय-समय पर प्रशासन द्वारा अमल में लाई जाती रहेगी।
इसलिए अपने खून पसीने की जमा पूंजी को डीलर/भूमाफिया के झूठे बहकावे में आकर व्यर्थ न गवाएं एवं कोई भी खरीद फरोख्त करने से पूर्व उनके कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर पूछताछ कर सकते हैं तथा उपरोक्त अवैध कालोनियों की सूची स्थानीय तहसील कार्यालय एवं लघु सचिवालय में भी लगा दी गई है।
रोहतक के डीसी धीरेन्द्र खड़गटा ने हाल ही में एक चेतावनी जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने 86 अवैध कॉलोनियों की पहचान की है। अगर आप इन कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले प्रशासन से सही जानकारी जरूर ले लें।
प्लॉट खरीदने से पहले सोचें
DC धीरेन्द्र खड़गटा ने अपनी अपील में कहा, हमारी टीम ने जिले में 86 अवैध कॉलोनियों की पहचान की है। इन कॉलोनियों में नियम के खिलाफ निर्माण कार्य हुआ है, जिस पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। यदि किसी ने इन कॉलोनियों में खरीद-फरोख्त की, तो विभागीय कार्रवाई (तोड़फोड़ और FIR) का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि ये कॉलोनियां नियमितिकरण पॉलिसी के दायरे में नहीं आती हैं। मतलब साफ है, अगर आपने इन कॉलोनियों में निवेश किया, तो नुकसान आपका होगा और जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी।