Haryana Job: हरियाणा में पीजीटी भर्ती के 250 पदों पर चयन प्रक्रिया पर रोक, अब हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

चंडीगढ़: हरियाणा में पीजीटी पदों के लिए विषय ज्ञान परीक्षा को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (पीजीटी) गणित पद के लिए विषय ज्ञान परीक्षा आयोजित करने पर रोक लगा दी गई ...

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चंडीगढ़: हरियाणा में पीजीटी पदों के लिए विषय ज्ञान परीक्षा को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (पीजीटी) गणित पद के लिए विषय ज्ञान परीक्षा आयोजित करने पर रोक लगा दी गई है। 

इसके कारण एचपीएससी द्वारा आयोजित पीजीटी (गणित) के 250 पदों के लिए चयन प्रक्रिया भी रोक दी गई है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने इस संबंध में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी से अधिक अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी का चयन नहीं किया गया है। 

आयोग को स्क्रीनिंग टेस्ट में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए विषय ज्ञान परीक्षा आयोजित करनी थी। हाई कोर्ट का कहना है कि विज्ञापन संख्या 29/2023 और 44/2023 दिनांक 24 जून 2023 के अनुसार विषय ज्ञान परीक्षा स्थगित करने के निर्देश दिए गए हैं।

ये आदेश जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने पारित किए हैं। इस मामले में नीरपुर, महेंद्रगढ़ निवासी परमिला ने याचिका दायर की थी। 

उन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट के नतीजे रद्द करने के निर्देश मांगे थे। इसके तहत याचिकाकर्ता को गणित में पीजीटी के लिए विषय ज्ञान परीक्षा में बैठने के लिए चयनित नहीं किया गया।

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