Haryana News: हरियाणा सरकार को कोर्ट से मिली राहत, पीजीटी गणित के 315 पदों की भर्ती का परिणाम रद्द करने के आदेश पर लगी रोक

Haryana News: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हरियाणा लोक सेवा आयोग की पीजीटी गणित के 315 पदों पर हुई भर्ती का परिणाम रद्द करने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है।  Haryana: हरियाणा के CM सैनी की सुरक्षा में फिर एक ...

High Court

Haryana News: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हरियाणा लोक सेवा आयोग की पीजीटी गणित के 315 पदों पर हुई भर्ती का परिणाम रद्द करने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। 

अब हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को बड़ी राहत देते हुए एकल पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

महेंद्रगढ़ निवासी परमिला ने स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट की एकलपीठ में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि सामान्य/अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद विज्ञापन में शामिल गलत शर्तों के कारण उनका चयन नहीं किया गया।

याचिकाकर्ता को बीसी (बी) श्रेणी में 100 में से 41।85 अंक प्राप्त हुए थे और फिर भी उसका चयन नहीं किया गया, लेकिन सामान्य श्रेणी में उसके 38।04 अंक थे और उसका चयन कर लिया गया है। 

विज्ञापन के अनुसार, स्क्रीनिंग टेस्ट के समय, श्रेणीवार आवेदकों की संख्या से चार गुना आवेदकों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाना था। 

इस चयन के दौरान आवेदकों की श्रेणीवार मेरिट सूची तैयार की गई और इसके कारण सामान्य श्रेणी के आवेदक से अधिक अंक प्राप्त करने वाले याचिकाकर्ता को अभी भी पात्र नहीं माना जा रहा है।

for more updates subscribe our channel

Subscribe
Follow us on

Related news

Leave a Comment