Vivah Shagun Yojana: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में अब ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य, जानें क्या होंगे लाभ?

Vivah Shagun Yojana: पंचकूला में उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। अब इस योजना का लाभ केवल उन लाभार्थियों को मिलेगा जिन्होंने विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाए हैं। इसके लिए लाभार्थी विवाहिता का ...

Vivah Shagun Yojana:

Vivah Shagun Yojana: पंचकूला में उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। अब इस योजना का लाभ केवल उन लाभार्थियों को मिलेगा जिन्होंने विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाए हैं। इसके लिए लाभार्थी विवाहिता का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना जरूरी होगा।

6 माह पहले करवाना होगा ऑनलाइन पंजीकरण

उपायुक्त ने जानकारी दी कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों को अपनी बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के बाद ही विवाहित कन्या के माता-पिता को इस योजना के अंतर्गत अनुदान दिया जाएगा।

71 हजार रुपए का मिलेगा लाभ

उन्होंने बताया कि यदि अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है, तो उन परिवारों को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपए का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, सभी वर्गों की विधवा, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, और बीपीएल सूची में शामिल परिवारों की आय अगर 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है, तो उन्हें इस योजना में 51 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा।

वार्षिक आय 1.80 लाख से कम होनी चाहिए

उपायुक्त ने आगे बताया कि बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवारों को 31 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा। साथ ही, यदि अनुसूचित जाति या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और उनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है, तो उन्हें भी 31 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा।

दिव्यांग पति-पत्नी को मिलेगा विशेष लाभ

यदि विवाहित युगल में से कोई 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग है, तो उन्हें 51 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा। वहीं, यदि पति या पत्नी में से किसी एक व्यक्ति का दिव्यांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक है, तो उन्हें 31 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने सभी पात्र परिवारों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ लेने के लिए समय रहते ऑनलाइन पंजीकरण करवाएं और योजना के तहत मिलने वाली सहायता का लाभ उठाएं।

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