Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, नया इनकम टैक्स बिल संसद में पेश होगा
Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल संसद में पेश किया जाएगा। यह बिल मौजूदा आयकर कानून, 1961 को बदलने के लिए लाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य आयकर कानून को सरल, स्पष्ट और समझने में आसान बनाना है।
नए आयकर कानून में संभावित बदलाव
सरल भाषा: नए कानून को आसान भाषा में लिखा जाएगा, ताकि आम लोग इसे आसानी से समझ सकें।
अप्रचलित प्रावधान हटेंगे: अनावश्यक और अप्रचलित प्रावधानों को हटाया जाएगा।
कर विवादों में कमी: कर विवादों (Tax Litigation) को कम करने के लिए नए प्रावधान शामिल किए जाएंगे।
अनुपालन को आसान बनाना: टैक्सपेयर्स के लिए अनुपालन (Compliance) प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाया जाएगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि इन सुधारों के लिए आयकर विभाग को जनता और उद्योग जगत से 6,500 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं।
न्यू टैक्स रिजीम की लोकप्रियता
वित्त मंत्री ने कहा कि देश में 65% से अधिक करदाता न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को अपना चुके हैं। यानी हर 3 में से 2 लोग न्यू टैक्स रिजीम के तहत आयकर फाइल कर रहे हैं। पिछले एक साल में न्यू टैक्स रिजीम को अपनाने वालों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब
₹0-₹3 लाख: शून्य
₹3-₹7 लाख: 5%
₹7-₹10 लाख: 10%
₹10-₹12 लाख: 15%
₹12-₹15 लाख: 20%
₹15 लाख से अधिक: 30%
ओल्ड टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब
₹0-₹2.5 लाख: शून्य
₹2.5-₹5 लाख: 5%
₹5-₹10 लाख: 20%
₹10 लाख से अधिक: 30%