Haryana Holiday: हरियाणा में एक दिन छुट्टी का ऐलान, क्या 5 फरवरी को सभी स्कूलों की भी रहेगी छुट्टी? जानिए ताज़ा अपडेट
Haryana Holiday: हरियाणा सरकार ने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 5 फरवरी को राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्डों और निगमों में सवेतन अवकाश घोषित किया है। इस फैसले से हरियाणा सरकार के वे कर्मचारी, जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
अवकाश की कानूनी मान्यता
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह अवकाश पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1996 में संशोधित) की धारा 135-बी के तहत प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य उन कर्मचारियों को मतदान में भाग लेने का अवसर देना है, जो दिल्ली के मतदाता हैं।
निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी मिलेगा अवकाश
सरकार द्वारा जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि हरियाणा में स्थित कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत वे कर्मचारी, जो दिल्ली में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, सवेतन अवकाश के हकदार होंगे।
दिल्ली चुनाव का कार्यक्रम
दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मतगणना 8 फरवरी को की जाएगी।
क्या होता है सवेतन अवकाश?
सवेतन अवकाश का अर्थ है कि कर्मचारी को छुट्टी मिलने के बावजूद उसका वेतन नहीं कटेगा। इसमें छुट्टियां, बीमारी और पारिवारिक आपात स्थितियां शामिल होती हैं। सवेतन अवकाश का उद्देश्य कर्मचारियों के कार्य-जीवन संतुलन को बनाए रखना होता है। विभिन्न संगठनों में अवकाश नीतियां अलग-अलग हो सकती हैं, जो कानूनी आवश्यकताओं और संगठन की कार्यप्रणाली पर निर्भर करती हैं।
हरियाणा सरकार के इस फैसले से दिल्ली चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।