हरियाणा के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पहली क्लास में अब 6 साल के बच्चों को ही मिलेगा एडमिशन
Haryana School Update: हरियाणा सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल निर्धारित कर दी है। इससे पहले, सत्र 2024-25 में यह आयु 5.5 साल तय की गई थी, जिसे अब 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। सरकार के इस फैसले के पीछे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)-2020का प्रभाव बताया जा रहा है।
स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जारी किए आदेश
स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों, प्रिंसिपलों और स्कूल प्रभारियों को निर्देश भेजे हैं। पहले 5 साल की उम्र में ही पहली कक्षा में दाखिला मिल जाता था, लेकिन अब न्यूनतम उम्र 6 साल कर दी गई है।
1 अप्रैल 2025 तक 6 साल पूरे होने पर मिलेगा एडमिशन
- नए नियमों के अनुसार, जिस बच्चे की उम्र 1 अप्रैल 2025 तक 6 साल पूरी होगी, वही पहली कक्षा में प्रवेश ले सकेगा।
- हालांकि, जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल 2025 से 6 महीने कम होगी, उन्हें राइट टू एजुकेशन एक्ट-2009 के तहत नियम 10 के अनुसार प्रवेश में छूट मिलेगी।
पहले से पढ़ रहे बच्चों पर नहीं होगा असर
स्कूल शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं और 1 अप्रैल 2025 को पहली कक्षा में जाने वाले हैं, उनका एडमिशन नहीं रोका जाएगा। अगर उनकी उम्र 6 साल से कम भी है, तो उन्हें पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी जाएगी और पीछे नहीं किया जाएगा।
सरकार का यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे बच्चों की शुरुआती शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।