Haryana Holiday on 5 February: हरियाणा सरकार ने 5 फरवरी को किया सवैतनिक अवकाश घोषित, इन लोगों को मिलेगी ये सुविधा
Haryana Holiday on 5 February: हरियाणा सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर 5 फरवरी को सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों में सवैतनिक अवकाश की घोषणा की है। यह अवकाश उन कर्मचारियों को मतदान की सुविधा देने के लिए दिया गया है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) दिल्ली में पंजीकृत मतदाता हैं।
कौन-कौन होंगे अवकाश के हकदार?
सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार, यह अवकाश परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1996 में संशोधित) की धारा 135-बी के तहत लागू किया गया है।
इसके तहत,
- हरियाणा सरकार के सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों के कर्मचारी जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, वे इस अवकाश का लाभ उठा सकेंगे।
- हरियाणा के कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारी जो दिल्ली में वोटर हैं, वे भी इस दिन सवैतनिक अवकाश पाने के हकदार होंगे।
दिल्ली विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम
दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे।
हरियाणा सरकार का यह निर्णय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदममाना जा रहा है।