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Haryana Holiday: हरियाणा सरकार ने 5 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया, ये सब रहेगा बंद



Haryana News: हरियाणा सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 5 फरवरी को सभी सार्वजनिक कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों में सवैतनिक अवकाश की घोषणा की है। इस अवकाश का उद्देश्य दिल्ली में पंजीकृत हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को मतदान का अवसर देना है, जिससे वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।

कर्मचारियों को मिलेगी छुट्टी, कानून का पालन अनिवार्य

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह प्रावधान परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135B के तहत किया गया है। इसके अनुसार, दिल्ली में पंजीकृत हरियाणा सरकार के कर्मचारी आम चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश प्राप्त करने के हकदार होंगे।

प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी मिलेगी सुविधा

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि हरियाणा में स्थित कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत वे कर्मचारी, जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें भी मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।

क्या होता है सवैतनिक अवकाश?

सवैतनिक अवकाश का मतलब है कि कर्मचारी को छुट्टी के दौरान भी वेतन प्राप्त होता है। इसमें त्यौहार, बीमारी, पारिवारिक आपात स्थितियां और मतदान अवकाश शामिल होते हैं। यह कर्मचारियों के अधिकारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की सुविधा प्रदान करता है।

हरियाणा सरकार का यह कदम लोकतंत्र को मजबूत करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

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