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Good News: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों की कर दी मौज, बढ़ाई गई इतनी पेंशन



हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में कैबिनेट बैठक में एक अहम निर्णय लिया है, जिसके तहत विलय किए गए विभागों के पूर्व कर्मचारियों को पेंशन और मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। इस फैसले से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जो अपने विभागों के मर्ज होने के बाद अनिश्चितता का सामना कर रहे थे।

6,000 से 20,000 रुपये तक मिलेगा मासिक मानदेय

सरकार के इस फैसले के तहत पूर्व कर्मचारियों को 6,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का मासिक मानदेय दिया जाएगा। यह राशि उनकी सेवा अवधि और योगदान के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जिससे वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें।

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

इस फैसले का लाभ एचएसएमआईटीसी (HSMITC), कॉन्फेड, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड और अन्य विलय किए गए सरकारी विभागों के कर्मचारियों को मिलेगा।

मुख्यमंत्री का बयान

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा:

"हमने यह निर्णय पूर्व कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया है। सरकार उनके योगदान को मान्यता देती है और उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

प्रशासनिक सुधारों के लिए विशेष कमेटी गठित

सरकार ने राज्य में प्रशासनिक सुधारों को गति देने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन भी किया है। यह कमेटी उन विभागीय और प्रशासनिक मुद्दोंको हल करेगी, जो विलय किए गए विभागों के संचालन से जुड़े हैं।

पारदर्शी प्रशासन की ओर एक और कदम

हरियाणा सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम राज्य की प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे पूर्व कर्मचारियों को राहत मिलने के साथ-साथ सरकारी कार्यों में भी सुगमता आएगी।

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