पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार, कहा- जजों को गोशाला में बिठा देंगे क्या?
चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जजों के आवास और अदालतों की बदहाल व्यवस्था को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि अगर सरकार का बस चले, तो जजों को गोशाला में बिठा दें। यह टिप्पणी जजों के लिए आवासीय और कार्यस्थलों की समुचित व्यवस्था न होने पर की गई।
डेराबस्सी एसडीएम ऑफिस खाली करने के आदेश पर पुनर्विचार की अर्जी खारिज
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की उस अर्जी को भी खारिज कर दिया, जिसमें डेराबस्सी में एसडीएम कार्यालय को खाली कराने के आदेश पर पुनर्विचार की अपील की गई थी। अदालत ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों और जजों के कार्यस्थलों में फर्क होता है, और जजों को किराए के मकानों में रखना न्यायपालिका की गरिमा के विपरीत है।पंजाब में अदालतों की बदहाल स्थिति पर सवाल
मालेरकोटला बार एसोसिएशन द्वारा दाखिल याचिका में अदालतों की दुर्दशा का मुद्दा उठाया गया था। हाईकोर्ट ने पूछा कि डेराबस्सी में अब तक अदालतों के लिए उचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई। पंजाब सरकार ने जवाब दिया कि फिलहाल पार्किंग क्षेत्र में अस्थायी टेंट की व्यवस्था की गई है। इस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि क्या आप चीफ सेक्रेटरी के लिए भी टेंट लगा देंगे?एसडीएम के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि डेराबस्सी की इमारत में मौजूद एसडीएम कार्यालय को खाली कर वहां अदालतों के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाए। सरकार ने दलील दी कि एसडीएम कार्यालय को हटाने से जनता को परेशानी होगी। इस पर अदालत ने कहा कि अदालतें प्राथमिकता हैं और अगर जरूरत पड़ी तो अधिकारियों को भी खुले में बिठाया जा सकता है।एसडीएम के आदेश की अवहेलना पर हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है।