भोंडसी पुलिस स्टेशन बना हरियाणा का पहला पुलिस थाना जहां धारा 107 के तहत दर्ज हुआ मामला, जानें क्या है ये धारा?



हरियाणा न्यूज: साल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कानूनों के लागू होने के बाद अब इसका फायदा आम लोगों को मिलने लगा है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत अब पुलिस न केवल अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकती है, बल्कि अपराधी की संपत्ति को अटैच भी कर सकती है। इस नए कानून के लागू होने से एक ओर जहां अपराधों में कमी आने की संभावना है, वहीं दूसरी ओर पीड़ितों के नुकसान की भरपाई भी हो सकेगी।

सोहना का भोंडसी पुलिस थाना हरियाणा का पहला पुलिस थाना बन गया है जिसने भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत कार्रवाई करते हुए चोरी की मूर्तियों को बेचकर खरीदे गए मोबाइल फोन को अटैच किया। साथ ही, इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई। चोरी की इस वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार एक गाड़ी चोरी के मामले में भी पुलिस ने आरोपियों की संपत्ति अटैच करने के लिए पुलिस आयुक्त से अनुमति मांगी है। अब देखना होगा कि इस नए कानून के लागू होने के बाद अपराधों में कितनी कमी आती है।

इस मामले में सोहना के ACP अभिलक्ष जोशी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत भोंडसी पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि यह मामला मूर्तियों की चोरी और उनके बेचने से संबंधित था, जिसमें तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अब इस मामले को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

यह कदम पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ सख्ती और पीड़ितों को न्याय देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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