स्कूल बसों पर सुरक्षित वाहन पॉलिसी लागू, इन वाहनों से बच्चों को ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित



जींद: जिला परिवहन अधिकारी एवं सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण गिरीश कुमार ने स्कूल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी स्कूल बसों का संचालन केवल सुरक्षित वाहन पॉलिसी के तहत ही सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के अवैध वाहनों जैसे ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, वैन आदि, जो इस पॉलिसी के तहत मान्य नहीं हैं, में बच्चों को ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

अभिभावकों से अपील

गिरीश कुमार ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि अवैध वाहनों में यात्रा करना बच्चों के लिए असुरक्षित है। इसलिए, अभिभावक सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे केवल उन्हीं स्कूल बसों में यात्रा करें, जो सुरक्षित वाहन पॉलिसी का पालन करती हैं।

लिखित घोषणा-पत्र लेने की सलाह

अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बच्चों को स्कूल बस में भेजने से पहले स्कूल प्रबंधन से लिखित में यह घोषणा-पत्र लें कि बस का संचालन सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत हो रहा है। यह कदम बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अभिभावकों को आश्वस्त करने के लिए आवश्यक है।

बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता

जिला परिवहन अधिकारी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूलों और अभिभावकों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी नियमों और दिशानिर्देशों का पालन हो।

सरकार और प्रशासन की यह पहल बच्चों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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