हरियाणा में नए आपराधिक कानून 31 मार्च तक हो जाएंगे लागू, जानिए इससे क्या-क्या बदल जाएगा?
Haryana New Laws: हरियाणा सरकार ने नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की तैयारियों में तेजी ला दी है। चंडीगढ़ के बाद हरियाणा दूसरा ऐसा राज्य होगा, जहां नए कानूनों के तहत न्याय प्रक्रिया शुरू होगी। गृह विभाग ने नए कानूनों को लागू करने का विस्तृत रोडमैप तैयार कर लिया है और 31 मार्च तक इन्हें लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री नायब सैनी करेंगे समीक्षा
मुख्यमंत्री नायब सैनी 10 जनवरी को इन कानूनों को लागू करने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बढ़ते अपराधों और नशाखोरी पर रोक लगाने के लिए प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक होगी। नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी बनाने के लिए गृह विभाग, पुलिस, न्यायालय, अभियोजन विभाग और जेल प्रशासन के बीच समन्वय को सुनिश्चित करना आवश्यक है।नए कानूनों के उद्देश्य
केंद्र सरकार द्वारा त्वरित और सरल न्यायिक प्रक्रिया के लिए तीन नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं:- भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita)
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita)
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam)
चंडीगढ़ में इन कानूनों के आधार पर न्याय प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, और अब हरियाणा इसे लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है।
मास्टर ट्रेनर और वकीलों को प्रशिक्षण
गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने बताया कि नए कानूनों को लागू करने के लिए जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं। ये ट्रेनर पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारियों को इन कानूनों की जानकारी दे रहे हैं।- वकीलों को जागरूक करना: प्रदेश में 37,000 वकीलों में से 24,000 को केंद्र सरकार के संकलन एप का उपयोग करना सिखाया गया है। इस एप में पुराने और नए कानूनों की जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध है।
- फोरेंसिक जांच में सुधार: गवाहों और साक्ष्यों की भूमिका को मजबूत करने के लिए फोरेंसिक जांच प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाया जा रहा है।