हरियाणा पुलिस ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस इलाज और हिट एंड रन मामलों पर की बड़ी पहल
हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के कैशलेस इलाज और हिट एंड रन मामलों में मुआवजा देने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। यह बैठक पंचकूला स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित की गई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, यातायात एवं राजमार्ग हरदीप दून और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
कैशलेस इलाज योजना: जीवन बचाने की पहल
पुलिस महानिदेशक ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हरियाणा में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के इलाज के लिए कैशलेस योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, सड़क दुर्घटना की तारीख से अगले 7 दिनों तक प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपये तक का इलाज निशुल्क किया जाएगा।
हरियाणा में इस योजना के लिए 1,228 सरकारी और निजी अस्पतालों को अनुबंधित किया गया है, जो आयुष्मान भारत योजना के तहत काम कर रहे हैं। कपूर ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे घायल व्यक्तियों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए अस्पतालों और एंबुलेंस सेवाओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करें।
"गोल्डन आवर" का महत्व
कपूर ने जोर देकर कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के इलाज के लिए शुरुआती एक घंटा (गोल्डन आवर) अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि इस दौरान घायल को सही उपचार मिल जाए, तो उसकी जान बचाई जा सकती है। उन्होंने निर्देश दिया कि पुलिस थाने में घायल व्यक्ति की सूचना मिलने के बाद पहले 6 घंटों के भीतर सूचना की पुष्टि कर, पीड़ित को तत्काल योजना का लाभ दिया जाए।
हिट एंड रन मामलों में मुआवजा
कपूर ने हिट एंड रन सड़क दुर्घटनाओं के मामलों की समीक्षा करते हुए बताया कि ऐसी घटनाओं में पीड़ित को मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान है।
- यदि दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो ₹2 लाख मुआवजा दिया जाएगा।
- यदि व्यक्ति घायल होता है, तो उसे ₹50,000 मुआवजा मिलेगा।
उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में एफआईआर की प्रति तुरंत संबंधित जिला उपायुक्त और डीटीओ को भेजना सुनिश्चित करें।
सेंट्रल मोटर व्हीकल अधिनियम के नियमों का पालन अनिवार्य
कपूर ने बैठक में सेंट्रल मोटर व्हीकल (11वां संशोधन) नियम, 2020 की धारा 167(8) की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस जल्द ही लंबित ट्रैफिक चालान के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाएगी।
- जिन वाहन चालकों के चालान बकाया हैं, उन्हें समय पर भुगतान करने की सलाह दी गई है।
- चालान नहीं भरने पर संबंधित वाहनों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- यात्रा के दौरान चालान भुगतान न होने से किसी को असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
2025 का लक्ष्य: सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर में 25% की कमी
कपूर ने कहा कि वर्ष 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 300 लोगों की मृत्यु कम हुई है। वर्ष 2025 में, इस संख्या को 25% तक और कम करने का लक्ष्य है।
कैशलेस योजना को ई-डार सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया
पुलिस महानिदेशक ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सूचना अस्पताल द्वारा ई-डार सॉफ्टवेयर के माध्यम से संबंधित पुलिस थाने को दी जाएगी। इसके बाद पुलिस थाने द्वारा पुष्टि की जाएगी कि व्यक्ति वास्तव में सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ है।
सार्वजनिक अपील
कपूर ने आमजन से अपील की कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और लंबित चालान जल्द से जल्द भरें। यह कदम न केवल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि उन्हें यात्रा के दौरान अनावश्यक असुविधा से भी बचाएगा।
हरियाणा सरकार और पुलिस विभाग की यह पहल सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा सहायता और हिट एंड रन मामलों में मुआवजा दिलाने की दिशा में एक प्रभावी कदम है। यह योजना न केवल दुर्घटना पीड़ितों के जीवन बचाने में मददगार होगी, बल्कि सड़क सुरक्षा को भी बढ़ावा देगी।