हरियाणा कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को किया तलब, 'यमुना में जहर' वाले बयान पर विवाद



सोनीपत: हरियाणा में सोनीपत की अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को तलब किया है। यह समन उनके हालिया बयान के संबंध में जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार भाजपा के नेतृत्व में यमुना के पानी में जहर मिलाकर दिल्ली भेज रही है। केजरीवाल ने दावा किया था कि यदि दिल्लीवासी यह पानी पी लेंगे, तो कई लोगों की जान जा सकती है।

हरियाणा सरकार की प्रतिक्रिया और कानूनी कार्रवाई

केजरीवाल के इस आरोप पर हरियाणा सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई और उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। सरकार का कहना है कि इस तरह के बयान राजनीति को गंदा करने और जनता को भ्रमित करने के लिए दिए जा रहे हैं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जवाब

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल के बयान की निंदा करते हुए कहा, "केजरीवाल ने यह बयान देकर साबित कर दिया है कि वह सस्ती राजनीति के लिए कुछ भी कह सकते हैं। जिस धरती पर वह पैदा हुए, उसी का अपमान कर रहे हैं। हम यमुना नदी को पवित्र मानते हैं और यहां के लोग इसमें जहर क्यों मिलाएंगे?" उन्होंने केजरीवाल पर समाज को गुमराह करने का आरोप भी लगाया।

राजनीतिक गर्माहट और संभावित प्रभाव

यह मामला राजनीतिक रूप से गरमाता जा रहा है, क्योंकि इसे हरियाणा और दिल्ली सरकारों के बीच बढ़ते तनाव के रूप में देखा जा रहा है। हरियाणा सरकार का कहना है कि वह इस मामले को गंभीरता से ले रही है और कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रही है।

अरविंद केजरीवाल के इस बयान से हरियाणा सरकार और भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। कोर्ट में सुनवाई के बाद यह स्पष्ट होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग इस विवाद पर क्या निर्णय लेता है और क्या यह मामला आगामी चुनावों पर प्रभाव डालेगा।

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