हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: मर्ज विभागों के पूर्व कर्मचारियों को मिलेगी पेंशन, जानें कितनी मिलेगी पेंशन



Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों और दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने उन पूर्व कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना को मंजूरी दी है, जिनके विभागों का विलय (मर्ज) किया गया था। इसके तहत ऐसे सभी पूर्व कर्मचारियों को ₹6,000 से ₹20,000 तक की मासिक पेंशन दी जाएगी।

मर्ज विभागों के कर्मचारियों को पेंशन का लाभ

सरकार के इस निर्णय से उन हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिनके विभाग सरकार द्वारा मर्ज कर दिए गए थे और उन्हें वित्तीय अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा था। अब इस पेंशन योजना के तहत वे आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

मर्ज विभाग के कर्मचारियों के लिए पेंशन सुविधा

हरियाणा सरकार ने मर्ज किए गए विभागों के पूर्व कर्मचारियों के लिए पेंशन सुविधा को मंजूरी दी है।

  • ऐसे कर्मचारियों को 6,000 से 20,000 रुपए तक की पेंशन दी जाएगी।
  • जो कर्मचारी पहले से बुजुर्ग पेंशन ले रहे थे, उनके लिए एक साल की 1.46 करोड़ रुपए की राशि माफ की गई है।
  • अब वे केवल एक ही पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगे।
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