हरियाणा सरकार का आदेश: इन कर्मचारियों के तबादले पर लगाई रोक, जाने क्या है वजह?
Haryana News: हरियाणा सरकार ने करनाल, यमुनानगर और सोहना (गुरुग्राम) के नगर निगमों/परिषदों की मतदाता सूची तैयार करने में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण या तैनाती पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
आदेश की मुख्य बातें:
- मतदाता सूचियों का प्रारूप: 7 जनवरी 2025 को मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशित किया गया था।
- दावे और आपत्तियां: पुनरीक्षण प्राधिकारी 13 जनवरी 2025 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त करेंगे।
- अंतिम प्रकाशन: मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 28 जनवरी 2025 को किया जाएगा।
स्थानांतरण पर रोक
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन नगर निगमों/परिषदों की मतदाता सूची तैयार करने के कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को 28 जनवरी 2025 तक स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
विशेष परिस्थितियों में स्थानांतरण
यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला करना अत्यावश्यक हो, तो इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग से पूर्व लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
प्रशासनिक निर्देश
मुख्य सचिव कार्यालय ने यह आदेश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों/निगमों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य प्रशासकों को जारी किया है।
यह निर्णय मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।