हरियाणा सरकार ने लागू किया घर बनाने से जुड़ा नया नियम, इमारत की नींव रखने से पहले पढ़ लें ये ख़बर
Haryana news: हरियाणा के सभी शहरों में अब दो या उससे अधिक मंजिलों वाले आवासीय भवनों में स्टिल्ट पार्किंग की सुविधा अनिवार्य होगी। हालांकि, यह नियम तीन मंजिला भवनों के लिए केवल तभी लागू होगा, जब यह भवन विभिन्न फ्लैट्स में बांटे गए हों। व्यक्तिगत उपयोग के लिए तीन मंजिला भवनों में स्टिल्ट पार्किंग से छूट दी जाएगी।
चार मंजिला और उससे अधिक ऊंचाई वाले सभी आवासीय भवनों में स्टिल्ट पार्किंग की आवश्यकता होगी, चाहे भवन में फ्लैट अलग-अलग मालिकों को बेचे गए हों या एक ही व्यक्ति के पास हो। यह कदम शहरों में बढ़ती वाहन पार्किंग समस्या को सुलझाने के लिए उठाया गया है।
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने भवन कोड-2017 में बदलाव की योजना बनाई है और इसके लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जिसमें हितधारकों से 1 फरवरी तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद नए नियमों को लागू कर दिया जाएगा।
स्वयं के लिए पार्किंग की जरूरत नहीं
नए नियमों के तहत, जब दो या दो से अधिक मंजिला भवन में अलग-अलग फ्लैट बेचे जाएं, तो उस भवन का पंजीकरण तभी होगा जब उसमें स्टिल्ट पार्किंग होगी। हालांकि, तीन मंजिला भवनों में यदि इसे केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाया गया हो, तो स्टिल्ट पार्किंग की आवश्यकता नहीं होगी।इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 500 वर्ग मीटर से बड़े सभी प्लॉट पर निर्माण या तोड़फोड़ के लिए डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण और प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी।
करनाल में नो वेंडिंग जोन घोषित
करनाल में मुख्य सड़कों से ट्रैफिक जाम और भीड़-भाड़ को कम करने के लिए नगर निगम ने चार प्रमुख सड़कों को नो वेंडिंग जोन घोषित किया है। अब इन सड़कों पर किसी भी प्रकार की रेहड़ी-फड़ी लगाने पर पाबंदी होगी।इन सड़कों में शामिल हैं:
- महाराजा अग्रसेन चौक से श्रीमद्भगवद गीता द्वार तक
- आंबेडकर चौक से लोक निर्माण विश्राम गृह
- पुराने कमेटी चौक से रणबीर हुड्डा चौक (कर्ण कैनाल पुलिया)
- आइटीआइ चौक से सेक्टर नौ पुलिया तक
यह कदम सड़कों पर यातायात को व्यवस्थित करने और नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि दिसंबर माह में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उपायुक्त के निर्देशों के बाद इन सड़कों को नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। संबंधित सफाई निरीक्षकों और दरोगाओं को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि इन सड़कों पर कोई भी रेहड़ी-फड़ी न लगे। यदि ऐसा होता है, तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।