Haryana Reservation: पंचायतों में अनुसूचित जाति के बाद बीसी-ए और बीसी-बी को मिलेगा आरक्षण, 50 फीसदी सीटें रहेंगी रिजर्व
Haryana Reservation: हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण को लेकर नया फैसला लिया है। अब पंचायत चुनावों में अनुसूचित जाति (एससी) को प्राथमिकता दी जाएगी, इसके बाद ही पिछड़ा वर्ग-ए (बीसी-ए) और पिछड़ा वर्ग-बी (बीसी-बी) को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
50 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी
पंच, सरपंच, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में 50 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति, बीसी-ए और बीसी-बी के लिए आरक्षित की गई हैं।
- यदि किसी पंचायत में 50 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती हैं, तो बीसी-ए और बीसी-बी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- आरक्षण में दूसरे नंबर पर बीसी-ए को प्राथमिकता दी जाएगी।
- अनुसूचित जाति और बीसी-ए वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या 50 प्रतिशत से कम होने पर ही बीसी-बी को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम-1994 में बदलाव के लिए हितधारकों से 10 दिनों में आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। इसके बाद संशोधित नियम लागू कर दिए जाएंगे।
अनुसूचित जातियों को लेकर बदलाव
हरियाणा में अनुसूचित जातियों को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है।
अनुसूचित जातियों को अब दो कैटगिरी में बांटा गया है:
- अन्य अनुसूचित जातियां
- वंचित अनुसूचित जातियां (डीएससी)
सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 20 प्रतिशत कोटे में से 10 प्रतिशत वंचित अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगा।
यदि वंचित अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते, तो अन्य अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को यह पद दिया जाएगा, और इसका विपरीत भी लागू होगा।
हरियाणा बना पहला राज्य
हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अनुसूचित जातियों को दो कैटगिरी में बांटकर आरक्षण लागू किया है। मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में इस घोषणा के दौरान पूरे सदन में तालियों की गूंज सुनाई दी।