Haryana Property Tax: अब ऑनलाइन पेमेंट से मिलेगा राहत, जानें पूरी प्रक्रिया
हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स भरने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब आपको प्रॉपर्टी टैक्स की पेमेंट करने के लिए लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार ने डिजिटल सुविधा के माध्यम से इसे आसान बना दिया है। अब हरियाणा के निवासी घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।
ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा शुरू
हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए डिजिटल सुविधा शुरू की है। इसके लिए नागरिकों को केवल ऑफिशियल नोड्यूल्स सर्टिफिकेट पोर्टल पर जाना होगा, जहां से वे डिजिटल पेमेंट का लाभ उठा सकते हैं।
प्रॉपर्टी टैक्स भरने से पहले जानें जरूरी बातें
ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स भरने से पहले नागरिकों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा:
1. योग्यता (Eligibility Criteria):
प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए संबंधित प्रॉपर्टी का विवरण और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
यह सुविधा उन सभी प्रॉपर्टी मालिकों के लिए उपलब्ध है जिनकी संपत्ति राज्य के शहरी क्षेत्र में आती है।
2. आवश्यक दस्तावेज:
प्रॉपर्टी का यूनिक आईडी नंबर।
मालिक का नाम और संपर्क जानकारी।
प्रॉपर्टी से संबंधित बिल और रसीदें।
3. ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग:
हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल (nodules certificate portal) पर जाकर लॉगिन करें।
प्रॉपर्टी टैक्स की सही जानकारी भरें।
डिजिटल पेमेंट विकल्प चुनें और भुगतान करें।
ऑनलाइन पेमेंट के फायदे
समय की बचत: लंबी लाइनों में खड़े होने की परेशानी से बचा जा सकता है।
आसान प्रक्रिया: डिजिटल भुगतान सरल और तेज है।
पारदर्शिता: हर भुगतान का रिकॉर्ड सुरक्षित और ट्रैक करने योग्य रहेगा।
कैसे करें ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट?
1. ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं
2. लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करें
3. प्रॉपर्टी डिटेल्स भरें
4. टैक्स कैलकुलेट करें
5. डिजिटल पेमेंट करें
सरकार का उद्देश्य
यह पहल नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने की दिशा में उठाया गया कदम है। इससे टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता आएगी।
हरियाणा के नागरिक अब बिना किसी झंझट के घर बैठे अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। यह सुविधा न केवल समय बचाएगी बल्कि प्रक्रिया को भी आसान बनाएगी।