हरियाणा सरकार ने PHE विभाग की नौ सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत किया अधिसूचित
Naya Haryana News: हरियाणा सरकार ने लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (PHE) विभाग की नौ सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत अधिसूचित कर दिया है। इन सेवाओं के लिए निर्धारित समयसीमा तय की गई है ताकि नागरिकों को समय पर सुविधाएं मिल सकें।
मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, डुप्लीकेट पानी/सीवर बिल जारी करना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति और सीवर कनेक्शन को स्वीकृति देना, और पानी की लीकेज, पाइपों के ओवरफ्लो, सीवर की रुकावट और ओवरफ्लो मैनहोल जैसी समस्याओं का समाधान सात दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा।
छोटी समस्याओं के लिए तीन दिन की समयसीमा
यदि पानी की आपूर्ति में रुकावट मामूली कारणों जैसे पंपिंग मशीनरी, इलेक्ट्रिक वायरिंग या वितरण प्रणाली में खराबी के कारण हो, तो इसे तीन दिनों के भीतर बहाल करना होगा।
बड़ी समस्याओं के लिए छह से दस दिन का समय
पानी की आपूर्ति में रुकावट बड़ी समस्याओं जैसे कच्चे पानी की कमी, ट्रांसफार्मर जलने, या लो टेंशन/हाई टेंशन लाइनों में खराबी के कारण हो, तो इसे छह दिनों के भीतर ठीक करना होगा। वहीं, अधिक जटिल समस्याओं के लिए 10 दिनों की समयसीमा तय की गई है।
सड़कों की मरम्मत के लिए 30 दिन का प्रावधान
पाइपलाइन बिछाने के लिए की गई खुदाई के बाद टूटी हुई सड़कों को मोटरेबल स्थिति में बहाल करने का काम 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।
समयबद्ध सेवा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता
अधिसूचना में सरकार ने लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के तहत सेवाओं की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई है। यह कदम राज्य के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।