हरियाणा में अवैध अप्रवास रोकने को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश, सीएम सैनी का ऐलान, नए तीन कानून हरियाणा में 28 फरवरी तक हो जाएंगे लागू

Haryana CM


Haryana News: हरियाणा सरकार अवैध अप्रवास (इमीग्रेशन) को रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गृह और पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान इस दिशा में कड़े कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अवैध तरीके से विदेश जाने और लौटने वालों, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध घुसपैठ पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

अवैध इमीग्रेशन पर बनेगा कानून

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार फरवरी-मार्च में शुरू होने वाले बजट सत्र में अवैध इमीग्रेशन रोकने के लिए एक सख्त कानून बनाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य में अपराध रोकने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाएंगे।


विदेशी अपराधियों पर कार्रवाई की योजना

पंचकूला स्थित पुलिस लाइन में आयोजित उच्चाधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री ने विदेश में बैठकर हरियाणा में अपराध संचालित करने वाले अपराधियों पर सख्त रुख अपनाने की बात कही। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे अपराधियों और उनकी मदद करने वालों की रीढ़ तोड़ने के लिए पुलिस विशेष अभियान चलाए।

उन्होंने पुलिस को आश्वस्त किया कि अपराध रोकने के लिए जरूरी सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही, अच्छा प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने के लिए पॉलिसी बनाने पर विचार किया जा रहा है।


नूंह में हरियाणा पुलिस की बटालियन होगी स्थापित

मुख्यमंत्री ने डायल 112 सेवा को और सक्षम बनाने और रिस्पांस टाइम को छह मिनट 30 सेकंड से कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिला नूंह में कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए हरियाणा पुलिस की एक बटालियन स्थापित की जाएगी। इसके लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी।


तीन नए कानून 28 फरवरी तक लागू होंगे

बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य में अपराध रोकने के लिए तीन नए कानून जल्द लागू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा 28 फरवरी तक इन कानूनों को लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा, जो 31 मार्च की निर्धारित समय सीमा से पहले होगा।


पुलिस आधुनिकीकरण पर जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि चुनावी घोषणा पत्र के तहत पुलिस के आधुनिकीकरण और मजबूती के लिए 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। गृह और पुलिस विभाग को इस संबंध में कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं।


बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों पर सख्त रुख

बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध घुसपैठ पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को इन्हें चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। उनके विवरण मिलने के बाद सरकार यह तय करेगी कि उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया कैसे लागू की जाए।


ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण अनिवार्य

हरियाणा सरकार ने पहले ही "हरियाणा रजिस्ट्रेशन और ट्रैवल एजेंट विनियमन विधेयक, 2024" को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य में ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इस कानून में मानव तस्करी से जुड़े अपराधों के लिए 10 साल तक की सजा, दो से पांच लाख रुपये जुर्माने और संपत्ति की कुर्की का प्रावधान है।

हरियाणा सरकार इन सख्त कदमों के जरिए राज्य में अपराध और अवैध अप्रवास को रोकने की दिशा में बड़े बदलाव लाने की तैयारी में है।

Next Post Previous Post