Haryana Housing Policy : हरियाणा में तीन मंजिला मकानों की रजिस्ट्री पर रोक! जानें सरकार का नया नियम

Haryana Haryana Housing Policy


Haryana Housing Policy :  हरियाणा में शहरी विकास को बढ़ावा देने और पार्किंग की समस्या को हल करने के उद्देश्य से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने भवन कोड-2017 में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है। इसके तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल सहित अन्य शहरों में चार मंजिला इमारतों में स्टिल्ट पार्किंग को अनिवार्य किया जाएगा। यह नियम व्यक्तिगत स्वामित्व वाली इमारतों और विभाजित फ्लैटों दोनों पर लागू होगा। हालांकि, तीन मंजिला इमारतोंको इस नियम से छूट दी गई है।


तीन मंजिला इमारतों को छूट

नई नीति में तीन मंजिला इमारतों को स्टिल्ट पार्किंग से मुक्त रखा गया है। यह प्रावधान छोटे और व्यक्तिगत घरों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। लेकिन चार मंजिला इमारतों के लिए स्तंभ आधारित आधार तल (स्टिल्ट) पर पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य होगी।


निर्माण और तोड़फोड़ के लिए डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 500 वर्ग मीटर या उससे बड़े प्लॉट पर किसी भी प्रकार के निर्माण या तोड़फोड़ के लिए डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना भवन निर्माण का रजिस्ट्रेशन संभव नहीं होगा। यह कदम निर्माण से उत्पन्न धूल और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है।


हाई कोर्ट में नीति को दी गई चुनौती

हरियाणा सरकार की स्टिल्ट प्लस चार मंजिला भवन नीति को पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने दावा किया है कि पंचकूला और उसके आसपास के क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र-चार (Seismic Zone-4) में आते हैं, जहां इस प्रकार की नीति को लागू करना वैज्ञानिक अध्ययन के बिना जोखिम भरा हो सकता है।


स्टिल्ट पार्किंग: एक आधुनिक समाधान

स्टिल्ट पार्किंग का मतलब है कि इमारत का आधार तल स्तंभों पर खड़ा किया जाता है, जिससे ग्राउंड फ्लोर या बेसमेंट का उपयोग वाहनों की पार्किंग के लिए किया जा सके। यह शहरी क्षेत्रों में जगह का कुशल उपयोग करने और पार्किंग की समस्या का व्यवस्थित समाधान प्रदान करता है।


चार मंजिला इमारतों पर स्टिल्ट पार्किंग क्यों अनिवार्य?

सरकार ने शहरी क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या को हल करने और जगह का सतत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए चार मंजिला इमारतों में स्टिल्ट पार्किंगको अनिवार्य किया है।
हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इस नीति को लागू करने से पहले विस्तृत इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक अध्ययन जरूरी है।


नीति के संभावित लाभ

स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्यता से हरियाणा के शहरी विकास को कई लाभ हो सकते हैं:

  • शहरी क्षेत्रों में पार्किंग समस्या का समाधान।
  • यातायात सुगमता और जगह का अधिकतम उपयोग।
  • भूकंपीय क्षेत्रों में विशेष डिज़ाइन की संभावना।
  • बड़े शहरों में मल्टी-स्टोरी इमारतों के निर्माण को बढ़ावा।

जनता से सुझाव मांगे गए

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने इस नीति पर जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। 1 फरवरी तक हितधारक अपने विचार साझा कर सकते हैं।
इन सुझावों के आधार पर अंतिम नीति तैयार की जाएगी, ताकि यह सभी के लिए व्यावहारिक और सुरक्षित हो।


निष्कर्ष

स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य करने का उद्देश्य हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में पार्किंग और स्थान प्रबंधन को सुधारना है। हालांकि, इस नीति को लेकर भूकंपीय क्षेत्र और सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। जनता की भागीदारी से यह नीति और अधिक प्रभावी और लाभप्रद हो सकती है।

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